सोनीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ.जसबीर सिंह की कोर्ट ने धोखाधड़ी करके 16 कनाल 6 मरले जमीन अपने नाम कराने की आरोपी गोहाना के गांव बनवासा निवासी पूजा की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। वह 24 फरवरी 2026 से जेल में है।
बनवासा के कप्तान सिंंह ने 28 अक्तूबर 2025 को बरोदा थाने में पूजा, उसके पति गोविंद और दो गवाहों जितेंद्र व आनंद के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। कहा था, वह अनपढ़ है। पूजा और उसका पति उन्हें गोहाना तहसील यह कहकर ले गए थे कि खेवट करानी है।
इसी बहाने कुछ दस्तावेजों में अंगूठा लगवा लिए और धोखाधड़ी से 16 कनाल व 6 मरले जमीन की रजिस्ट्री करा ली। इसमें 48.90 लाख रुपये का चेक से भुगतान भी दिखाया। यह चेक उसे नहीं मिला। कोई रकम भी खाते में नहीं आई। आरोपियों ने गैंगस्टर नीरज बवाना से रिश्तेदारी बताकर धमकाया भी।