फोटो 37: सोनीपत के खरखौदा के पास आईएमटी परिसर। संवाद
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खरखौदा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (आरएंडआर) योजना के तहत पात्र किसानों से आवेदन मांगे हैं। यह योजना उन पात्र किसानों के लिए है जिनकी जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है।
जिन किसानों की दो प्रमुख शर्त पूरी होती हैं वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। पहली शर्त यह है कि किसानों की कुल भूमि का 75 फीसदी या उससे अधिक हिस्सा अधिग्रहण में गया हो। दूसरी शर्त के तहत कम से कम एक एकड़ जमीन अधिग्रहित होना जरूरी है। यदि कोई किसान इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वह योजना का लाभ ले सकेगा। आरएंडआर योजना फिलहाल 10 गांवों के किसानों के लिए लागू की गई है, जिनकी जमीन आईएमटी खरखौदा में अधिग्रहीत की गई थी। योजना के तहत पात्र किसानों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ मिलेगा। इसमें आर्थिक सहायता, भूखंड आवंटन या अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
निगम ने किसानों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जल्द कार्यालय में जमा करवाएं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है और आवश्यक दस्तावेजों की सूची निगम कार्यालय से ली जा सकती है। संवाद