सोनीपत। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जिन स्कूलों में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन पहुंचे हैं, उन स्कूलों में 18 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके आधार पर सीट अलॉट की जाएगी। शिक्षा अधिकारियों ने सभी निजी स्कूलों से गूगल फार्म पर प्राप्त आवेदनों व निर्धारित सीटों का ब्योरा मांगा है। इससे आरटीई के तहत होने वाले दाखिलों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। प्रत्येक स्कूल में 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए एक से 15 अप्रैल तक आवेदन प्रक्रिया चली। आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब 18 अप्रैल को प्राप्त आवेदनों में से ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों को 22 अप्रैल तक सीट अलॉट करनी होगी। इसके बाद भी किसी स्कूल में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों का दाखिला किया जाएगा।
जल्द रिकॉर्ड नहीं देने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि सभी निजी स्कूलों से आरटीई के तहत दाखिले के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची मांगी है। इसे निजी विद्यालयों को गूगल फार्म में भरकर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ड्रॉ से पूर्व जमा करवाना होगा। निर्देशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब 18 को ड्रॉ निकाला जाएगा। इससे पहले सभी स्कूलों को आरटीई के तहत प्राप्त आवेदनों व निर्धारित सीट का ब्योरा संबंधित बीईओ के पास जमा करवाना होगा। -नवीन गुलिया, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।