सोनीपत। विवाहिता को जलाकर मारने की कोशिश के मामले में आरोपी गांव भौरा रसूलपुर निवासी राहुल की अग्रिम जमानत याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करने का आदेश दिया है।
गांव भौरा निवासी राजबाला ने 1 अक्तूबर 2024 को गन्नौर थाना में अपने पति जॉनी पर परिवार ही एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राजबाला का आरोप था कि पति व उस महिला ने उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की। राहुल का नाम भी बाद में जांच में आया।
बाद में कोर्ट में राजबाला बयान से पलट गई। उन्होंने बयान दिया कि रसोई में खाना बनाते समय दीपक गिरने से लगी आग की चपेट में आने से वह झुलस गई थी। इसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई। राहुल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी।
राहुल ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। कोर्ट ने तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद आरोपी राहुल की अग्रिम जमानत मंजूर करने का आदेश दिया है।