सोनीपत लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश देते आयुक्त अशोक कुमार मीणा।
सोनीपत। हरियाणा के आबकारी और कराधान विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शराब तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जिसे जिलों में सख्ती से लागू करें। अन्य राज्यों से अवैध तरीके से शराब के रूप में एक बोतल भी प्रदेश से नहीं गुजरनी चाहिए। परमिट शुदा शराब की आवाजाही के लिए प्रदेशभर में 45 रूट निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित रूटों से ही अनुमति के साथ शराब लेकर जा सकते हैं। अन्य किसी भी रूट पर शराब की आवाजाही मिलने पर वाहन व शराब जब्त करें।
लोकसभा चुनाव के अंतर्गत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अवैध तरीके से शराब की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता आबकारी और कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से आपूर्ति की जा रही शराब पर पूर्ण लगाम के लिए राजस्व, आबकारी व पुलिस विभाग को बेहतरीन तालमेल के साथ कार्रवाई करनी होगी। आयुक्त ने कहा कि शराब को लेकर चुनाव आयोग बेहद गंभीर है। इसके लिए विभाग ने क्यूआर कोड की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से उत्पादन तिथि, रवानगी, होलसेल व रिटेलर की पूर्ण सूचना प्राप्त की जा सकती है। 24 घंटे कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की गई है।
ट्रांजिट स्लिप से होगी पहचान
आयुक्त अशोक मीणा ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाली शराब की रोकथाम के लिए ट्रांजिट स्लिप की व्यवस्था की गई है, जिसकी सहायता से सरलता से अवैध तरीके से लाई जा रही शराब की पहचान की जा सकती है। एंट्री प्वाॅइंट्स पर ट्रांजिट स्लिप की जांच अवश्य करें, जिसमें हर प्रकार की आवश्यक जानकारी मिलेगी। इसके लिए 45 रूट बनाए गए हैं। एक भी जानकारी व रूट की अनुपालना नहीं मिले तो तुरंत कार्रवाई करें।
एक क्लिक पर मिलेगी चुनाव से जुड़ी विश्वसनीय सामग्री
उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत व भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से मिथ और रियलिटी पोर्टल लांच किया है, जिस पर चुनाव से संबंधित सत्यापित व सत्य सूचनाएं ही प्रसारित होगी। गलत सूचनाओं को पोर्टल फिल्टर करने का काम करेगा।