संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। ट्रेन में डकैती और चाकू से हमला करने के मामले में एएसजे नरेंद्र सिंह ने आरोपी राजकुमार की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत के लिए आरोपी को 50 हजार का निजी मुचलका व इतनी ही राशि का एक जमानती पेश करने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता रोहित कुमार ने राजकीय रेलवे थाना पुलिस को 11 जून 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 मई 2025 को वह अपने बड़े भाई मोनू के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। रात लगभग 8:30 बजे ट्रेन सोनीपत से चली तो तो 6 युवक चढ़ गए।
युवकों ने उनके साथ मारपीट की। जब उनके भाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी धक्का दिया और पिटाई की। इसके बाद उन्होंने उनके भाई की जेब से 16,000 रुपये निकाल लिए। जब उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो एक ने चाकू से हमला कर दिय।
आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के गांव नूरव निवासी राजकुमार ने जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है।
आरोपी से 1,100 रुपये बरामदगी मनगढ़ंत है व मुकदमे के समापन में काफी समय लगेगा। शिकायतकर्ता और अन्य मुख्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। साथ ही सह आरोपियों समीपाल उर्फ दीपक, परवीन, प्रदीप और यशपाल को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
दूसरी ओर सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने डकैती की है और वह आदतन अपराधी है, इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलेंं सुनने के बाद अदालत ने कहा जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
शिकायतकर्ता रोहित और मोनू ने शपथ पर गवाही दी थी कि आरोपी ने उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई और न ही उनसे पैसे छीने। आरोपी 12 जून 2025 से हिरासत में है। अन्य सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राजकुमार की जमानत स्वीकार कर ली।