सोनीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने शादी समारोह के दौरान 5.40 लाख रुपये से भरा बैग चोरी होने के चर्चित मामले में आरोपी मणि साहनी को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि केवल आपराधिक मामलों का लंबा रिकॉर्ड जमानत खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
मामले में 17 नवंबर 2024 को थाना सेक्टर-27 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता अमित निवासी मामचंद कॉलोनी ने बताया कि उनके भाई ऋषि कुमार के बेटे हिमांशु की शादी का समारोह गीतांजलि गार्डन में चल रहा था। इसी दौरान 5.40 लाख रुपये से भरा बैग चोरी हो गया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मूल रूप से बिहार के बेगूसराय और वर्तमान में सोनीपत के कोट मोहल्ला निवासी मणि साहनी ने सह आरोपी रवि उर्फ बड़का के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। जांच के दौरान सह-आरोपी से 2.50 लाख रुपये बरामद किए गए।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी की भूमिका केवल सहयोगी के रूप में दर्शाई गई है और वह 24 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। साथ ही पुलिस चालान भी अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है।
सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल लंबित आपराधिक मामलों की संख्या जमानत खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।