सोनीपत। रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में दो सगे भाईयों और उनकी मौसी को गोली मार कर घायल करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. जसबीर सिंह की अदालत ने 10 वर्ष कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2020 का है जिसकी सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. जसबीर सिंह की अदालत में चल रही थी। 27 जून 2020 को खेवड़ा निवासी विकास ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह घर से बाइक लेकर अपनी दुकान पर जा रहे थे।
गली में पड़ोसी गौरव की कार खड़ी थी जिससे वहां से निकलने में दिक्कत हो रही थी। पास ही खड़े गौरव और उनकी मां को कार हटाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वह किसी तरह बाइक निकाल कर दुकान पर चले गए। कुछ देर बाद वापस घर आकर वह अपनी कार निकाल रहे रहे।
इस दौरान उसके बड़े भाई मोहन और मौसी सरोज ने गौरव से गाड़ी हटाने को कहा। गौरव ने गाड़ी हटाने से इंकार किया तो उनकी कहासुनी हो गई। इस दौरान वह अपनी कार को बैक कर रहा था। कहासुनी के दौरान गौरव ने उसके भाई और मौसी को गोली मार दी। जब वह गाड़ी से उतर कर भागने लगा तो गौरव ने उसकी पीठ में भी गोली मारी।
शिकायत पर थाना राई पुलिस ने मामला दर्ज कर गौरव को गिरफ्तार कर लिया था।