फोटो : 02 :सोनीपत में यमुना नदी का रौद्र रूप, अब गांवों की तरफ हो रहा पानी का रुख। संवाद
सोनीपत। बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से जिले में हालात ठीक नहीं हैं। लिहाजा विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए मंगलवार को अतिरिक्त जिलाधीश लक्षित सरीन ने ठीकरी पहरा लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश 15 दिन तक प्रभावी रहेगा।
एडीसी का अनुमान है कि पानी को घटने में समय लगेगा इसलिए प्रशासन कोई भी चूक होने से बचना चाहता है। आपात स्थिति से बचने और जन और संपत्ति की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त जिलाधीश ने द पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अधीन आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर यमुना के किनारों, नालों, पुलों, रिंग बांधों की सुरक्षा के विशेष उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए गांवों में तत्काल प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने व गश्त करने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि जिले में यमुना तट के निकट स्थित सभी गांवों की पंचायतें दिन-रात गश्त ड्यूटी करने के लिए उत्तरदायी होंगी। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है कि गांवों में सभी नौजवान पुरुष गश्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायतें द पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 4 के अनुसार गश्त करना सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत को प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किया गया है।