सोनीपत। समाज कल्याण विभाग की ओर से 846 विधुर और अविवाहितों की पहचान की गई है। जनवरी 2024 से विधुरों व अविवाहितों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से 40 वर्ष तक की उम्र होने पर विधुर को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है, बशर्तें परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक ना हो। इस तरह 45 साल की उम्र होने पर अविवाहित को पेंशन देने का प्रावधान जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र में उनके लिए वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये रखी गई है।
उपायुक्त ने बताया कि विधुरों और अविवाहितों की आयु 60 वर्ष होने उपरांत उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ मिलेगा। यदि उक्त दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों के जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो लाभार्थियों को जिला समाज कल्याण विभाग इससे जुड़ी जानकारी से सूचित करना होगा। इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी गलत सूचना देता है या किसी तथ्य को छिपाता है तो केवल उसी वक्त (जिस वक्त की गलत सूचना दी गई) की पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा।