अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत।
मुरथल स्थित बीयर फैक्टरी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद होने के मामले में आबकारी निरीक्षक पवन कुमार व कंपनी के जीएम को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही दोनों को 10 जुलाई से पुलिस जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
विदित रहे कि मुरथल थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर मुरथल स्थित बीयर फैक्टरी में शराब बरामद की थी। पुलिस ने पांच गाड़ियों में भरी गई 552 पेटी पव्वे और 29 पेटी बोतल बरामद की थी। फैक्टरी कर्मियों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। मामले में आबकारी निरीक्षक पवन व जीएम के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था।
इसी मामले में पवन कुमार व जीएम की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी। साथ ही दोनों को 10 जुलाई से पुलिस जांच में शामिल होकर सहयोग करने का आदेश दिया है।
आबकारी निरीक्षक और फैक्टरी जीएम को मिली अग्रिम जमानत
10 जुलाई से पुलिस जांच में होना होगा शामिल