सोनीपत। नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले गृहकर दाताओं को अपनी प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके स्वयं प्रमाणित करने पर छूट प्रदान की गई है। 30 सितंबर तक वर्ष 2024-25 के गृहकर पर 15 फीसदी छूट प्रदान की गई है। गृहकर जमा करने वाले अपनी प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं प्रमाणित नहीं करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि रह सकती है।
नगर निगम क्षेत्र में 1.63 लाख प्राॅपर्टी है, इसमें से प्रॉपर्टी मालिकों ने 3 करोड़ रुपये गृहकर जमा कराया है। नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में 40 करोड़ रुपये गृहकर वसूल करने का लक्ष्य रखा है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 31 जुलाई तक चालू वित्त वर्ष का गृहकर जमा कराने के लिए 10 फीसदी छूट दी जा रही थी। अब मुख्यालय ने प्रॉपर्टी मालिकों को 30 सितंबर तक 15 फीसदी छूट के साथ गृहकर जमा कराने का मौका दिया है। ऐसे में उन प्रॉपर्टी मालिकों को प्राॅपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित करना होगा। साथ ही जिन प्राॅपर्टी मालिकों का वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का गृहकर बकाया है। वह प्रॉपर्टी मालिक 30 सितंबर तक अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्व प्रमाणित करने के साथ गृहकर के ब्याज पर 100 फीसदी छूट पा सकेंगे।
वर्जन
सरकार ने गृहकर जमा कराने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए 15 फीसदी व वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के बकाया गृहकर के ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी है। इसके लिए प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका कार्यालय में स्व प्रमाणित करना होगा।
- विश्राम मीणा, जिला निगम आयुक्त, सोनीपत