सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
मूलरूप से यूपी के जिला हरदोई के रहने वाले व्यक्ति ने 28 दिसंबर, 2021 को राई थाना पुलिस को बताया था कि वह एक गांव में किराये के मकान में रहता है। उसकी एक बेटी और दो बेटा हैं। उनकी 15 वर्षीय बेटी 27 दिसंबर, 2021 को अचानक लापता हो गई। उन्हें शक है कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसआई कृष्ण की टीम ने लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की ने बताया था कि मूलरूप से बिहार के जिला वैशाली के गांव पहाड़पुर तोई का सूरज भगत उर्फ मौसम उसे बहकाकर ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिस पर पुलिस ने मामले में 6 पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धारा जोड़ दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 जनवरी, 2022 को आरोपी सूरज भगत को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर दोषी को 22 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।