सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने छात्रा के साथ कार व होटल में दुष्कर्म किए जाने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 11 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
कुंडली थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 24 नवंबर, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से स्कूल में जाती थी। पड़ोसी गांव के रहने वाले विशाल उर्फ छवि ने उनकी बेटी को एक दिन रास्ते से जबरन अपनी कार में बैठा लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं आरोपी एक दिन उनकी बेटी को कार में लेकर दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के एक होटल में गया था। आरोपी ने उनकी बेटी के साथ वहां भी दुष्कर्म किया था। आरोपी ने उनकी बेटी को डराकर चुप करा दिया था। आरोपी ने दबाव बनाकर लड़की के घर से उनके पिता का डेबिट कार्ड व आभूषण भी मंगवा लिया था। आरोपी ने फिर उनकी बेटी पर दबाव बनाया कि अपने पिता के खिलाफ गलत इल्जाम लगाकर पुलिस को शिकायत दे। इस पर लड़की ने मामले से अपनी मां को अवगत कराया था। इसके बाद पुलिस को बताया गया। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी विशाल के खिलाफ दुष्कर्म, 6 पॉक्सो एक्ट, जबरन वसूली व धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी बिजेंद्र कुमार व जांच अधिकारी एसआई रणबीर सिंह की टीम ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के मामा की कार को बरामद कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।