सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी बसौदी गांव निवासी शमशेर को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 56 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
महिला ने 3 अक्तूबर, 2023 को बड़ी थाना पुलिस को बताया था कि वह मजदूरी करती है। उनकी 15 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ाई करती है। 1 अक्तूबर, 2023 को उनकी बेटी किसी को कुछ बताए बिना घर से चली गई थी। अपने स्तर पर तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला तो पुलिस में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 24 दिसंबर, 2023 को किशोरी को बरामद कर लिया था। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी ने उन्हें बताया था कि मौसी के घर पर शमशेर नामक युवक से उनकी पहचान हो गई थी। एक दिन जब वह घर पर अकेली थी तो उसने आकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शमशेर ने डरा-धमकाकर उसे अपने साथ ले गया था। उसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रखा हुआ था। उनकी बेटी के साथ वहां भी गलत काम किया गया होगा। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया था। मामले की जांच तत्कालीन एसआई बबली ने की थी। पुलिस ने आरोपी शमशेर को 28 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने शमशेर को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना और बहकाकर ले जाने व अपहरण करने के मामले में तीन व पांच साल कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि 56 हजार रुपये में से 45 हजार पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।