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बैंक का ऋण नहीं चुकाने पर 18 माह की सजा, 10 लाख जुर्माना

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गन्नौर। एसडीजेएम विशाल की अदालत ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से लोन लेने के बाद समय पर नहीं चुकाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 18 महीने की कैद व 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक गन्नौर शाखा प्रबंधक ओपी चौधरी ने बताया कि जनता कालोनी गन्नौर निवासी जयप्रकाश ने उनके बैंक से वर्ष 2013 में प्रापर्टी पर चार लाख रुपये का बैंक से ऋण लिया था। लेकिन बैंक के बार-बार नोटिस देने के बाद भी व्यक्ति ऋण नहीं चुका रहा था। इस पर बैंक की तरफ से व्यक्ति के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जयप्रकाश को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 18 माह की सजा सुनाने के साथ-साथ दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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