दो साल पूर्व छोटी दिवाली की रात हुई थी घटना
-अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी किया
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दो साल पहले छोटी दिवाली की रात युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल कैद की सजा सुनाई गई है।
विदित रहे कि गांव नांगल कलां निवासी ओमकार ने 29 अक्तूबर, 2016 को थाना कुंडली में केस दर्ज कराया था कि वह अपने साथी गांव के राजू व यूपी के अन्य साथियों के साथ राजू के खेत में बैठे थे। उस दिन छोटी दिवाली का पर्व था। रात को गांव का गुरुदत्त उर्फ बॉबी अपने साथी के खेत में आया था। खेत में आने के बाद गुरुदत्त ने राजू के नाम से आवाज लगाई थी। जिस पर राजू के बोलते ही गुरुदत्त व उसके साथी ने राजू पर गोली चला दी थी। गोली लगने से राजू घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने दीपक और गुरुदत्त को काबू किया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उनका गांव के ही राजू के पिता के साथ जमीन के पैसों को लेकर विवाद चल रहा है। टीडीआई में जमीन जाने पर 97 लाख रुपये जमीन के बदले मिले थे। इन पैसों पर गुरुदत्त ने अपना हक जताया था। मामले की सुनवाई के दौरान एएसजे डा.एसके गर्ग की अदालत ने दीपक को बरी कर दिया था। मामले में आरोपी गुरुदत्त को दोषी करार दिया गया। अदालत ने दोषी को हत्या प्रयास में दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा अवैध शस्त्र अधिनियम में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।