सोनीपत। नगर निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम ने ऐसा करने वाले 106 लोगों, संस्थानों व नेताओं को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही उन पर 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है। अगर जल्द ही जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों व संस्थानों के खिलाफ डिफेसमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
होर्डिंग्स के टेंडर नहीं होने से नगर निगम को हर वर्ष पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ऐसे में होर्डिंग्स लगवाने के लिए हाउस की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। निगम की ओर से होर्डिंग्स लगाने के लिए टेंडर जितनी बार भी आमंत्रित किए गए, वह सिरे नहीं चढ़ सके। नगर निगम ने अब आमदनी बढ़ाने के लिए 106 लोगों, संस्थानों व नेताओं को नोटिस जारी करने के साथ 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।
नगर निगम ने अपने क्षेत्र में विज्ञापन लगाने के लिए 67 स्थान चिह्नित किए हैं। इनके अलावा अन्य स्थानों पर बिना मंजूरी के होर्डिंग्स व बैनर लगवाने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। शहर में जगह-जगह अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। सड़कों के बीच में स्ट्रीट लाइट के पोल को भी प्रचार-प्रसार का माध्यम बनाया हुआ है। इससे वाहन चालकों को भी परेशानी होती है तथा हादसों का भी कारण बन सकते हैं।
2 फीसदी से ज्यादा क्षेत्र में होर्डिंग्स के लिए पंजीकरण जरूरी
किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व अन्य प्रॉपर्टी पर 2 फीसदी से ज्यादा क्षेत्र में होर्डिंग्स हैं तो उनके लिए पंजीकरण बहुत जरूरी है। इसके लिए पोर्टल ulb.project247.in पर पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही पोर्टल पर मंजूरी के लिए जमा करने के लिए राशि भी तय कर रखी है। इसके बाद नगर निगम की ओर से 30 दिन के अंदर मंजूरी दी जा सकेगी।
अवैध होर्डिंग्स लगाने पर छह माह की सजा व 10 हजार तक जुर्माना
निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स लगाने पर डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। शहर में नियमों को ताक पर रखकर अवैध होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इन होर्डिंग्स को हटाने के नाम पर नगर निगम की तरफ से कानूनी कार्रवाई तक नहीं की जाती। डिफेसमेंट एक्ट के तहत अवैध होर्डिंग्स लगाने पर 6 माह की सजा और 10 हजार तक जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।
अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए 106 नोटिस जारी किए हैं। साथ ही 1.11 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। जल्द अवैध होर्डिंग नहीं हटाए तो निगम की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। -अजय निराला, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, सोनीपत।