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Sonipat News: नशा तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल कारावास

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को दस-दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के थाना बंजार के गांव थारी मल्ला निवासी दुल्ले राम और गांव घलियाड़ निवासी उत्तम राम हैं।
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मादक पदार्थ निरोधक सेल में नियुक्त तत्कालीन एसआई नरेश कुमार ने 16 मार्च 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गोहाना में गश्त कर रहे थे। इसी बीच उन्हें सूचना मिली थी गोहाना की ओर से मादक पदार्थ लेकर तस्कर कार से रोहतक की ओर जाने वाले हैं। वह गाड़ी की स्टेपनी के पास लगवाए गए बॉक्स में मादक पदार्थ छिपाकर ले जा रहे हैं, जिस पर टीम ने भैंसवान चौकी के पास नाका लगा दिया था। कुछ देर बाद हिमाचल नंबर की कार आई थी तो पुलिस ने उसे रुकवा लिया था। पुलिस ने कार की गहनता से जांच की थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्टेपनी के साथ अलग से बनवाए गए बॉक्स को खुलवाया था तो उसमें पैकेट भरे मिले थे। पुलिस ने कार में सवार दोनों व्यक्तियों को काबू कर लिया था। उन्होंने अपनी पहचान हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के थाना बंजार के गांव थारी मल्ला निवासी दुल्ले राम और गांव घलियाड़ निवासी उत्तम राम के रूप में दी थी। टीम ने मौके पर तत्कालीन एएसपी निकिता खट्टर की मौजूदगी में तलाशी ली थी। उनके सामने पैकेट की जांच की तो उसमें 8 किलो 125 ग्राम चरस मिली थी। आरोपियों ने बताया था कि वह हिमाचल में मनाली क्षेत्र के माफिया से चरस खरीदकर लाते थे। वह मांग के अनुसार हरियाणा के रोहतक व सोनीपत जिले में सप्लाई करते थे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बरामद चरस का मूल्य करीब 6 लाख रुपये बताया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने दोनों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को मादक पदार्थ तस्करी में 10-10 साल कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माने लगाया है।
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