सिरसा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग के उप निदेशक डाॅ. सुखदेव सिंह ने बताया कि जिला में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत व्यक्तिगत तौर पर किसानों को सुपर सीडर, सर्ब मास्टर/स्लेशर, स्ट्रा बेलर व हे-रेक आदि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में केवल वही किसान पात्र होगा जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी सीजन एवं खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होना चाहिए। एक परिवार पहचान-पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन के लिए रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाते का विवरण जो एमएफएमबी में दर्ज हों, फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया होना शामिल है। उन्होंने बताया कि आवेदक किसानों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी।
निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता या डीलर जिसकी वैद्य टेस्ट रिपोर्ट हो, उसे चुन सकता है। किसान को ऑनलाइन मोड या बैंक या चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी। उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद पुन: सत्यापन के उपरांत जारी करने का प्रावधान रखा गया है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभागीय पोर्टल रजिस्टर करवा सकते है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।