ऐलनाबाद। जेएमआईसी अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दो माह की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी अनुसार जोगराज निवासी गांव बालासर तहसील रानियां से लवप्रीत सिंह रानियां ने एक लाख रुपये नकद उधार लिए थे। उपरोक्त उधार राशि के भुगतान के लिए लवप्रीत सिंह ने एक लाख रुपये का चेक जोगराज के हक में जारी किया था, जोकि लवप्रीत सिंह के खाता में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया था। इस पर पीड़ित जोगराज ने अपने अधिवक्ता संदीप गोयल के मार्फत जेएमआईसी प्रतीत सिंह ढोंचक की अदालत में इस्तगासा दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपरोक्त लवप्रीत सिंह को दोषी मानते हुए दो महीने की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना के आदेश पारित किए हैं। संवाद