सिरसा। चालक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर गाड़ी छीनकर ले जाने के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दे दिया। न्यायालय ने दोषियों की सजा का फैसला 13 अगस्त तक सुरक्षित रखा है।
मामले के अनुसार यूपी के जिला अलीगढ़ के गांव ददार अतरोल निवासी योगेश कुमार दिल्ली स्थित इंडियन टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में जॉब करता है। 16 जुलाई 2018 की शाम को वह नई दिल्ली पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था। इस दौरान कंपनी की ओर से फोन आया कि तीन सवारियों को सिरसा से 30 किलोमीटर आगे रिफाइनरी तक ले जाना है। इसके बाद तीन युवक उसकी गाड़ी में बैठ गए। रात साढ़े 10 बजे गाड़ी सिरसा के देसूमलकाना नाका के पास पहुंची। इस दौरान एक युवक ने लघुशंका के लिए गाड़ी रुकवा ली। योगेश ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। इसके बाद तीनों युवक लघुशंका करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गए। इस दौरान अचानक एक युवक ने पीछे से आकर योगेश की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद तीनों युवकों ने उसे गाड़ी से नीचे उतारा और चाकू से हमला कर दिया।
चाकू के वार से योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक उसे छोड़कर गाड़ी छीनकर फरार हो गए। कालांवाली थाना पुलिस ने योगेश का बयान दर्ज करके घटना की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त गाड़ी पंजाब पुलिस को फूलो के पास मिली है। पुलिस ने इस मामले में गांव पन्नीवाला मोरिका निवासी बलकार सिंह, गगनदीप सिंह व विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पलविंद्र सिंंह का कहना है कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया। दोषियों को 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पलविंद्र सिंह का कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी की दोषियों को इस मामले में कड़ी सजा मिले।