सिरसा। बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी हरजिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद व एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इस मामले में सिरसा की तत्कालीन औषधि नियंत्रण अधिकारी विजय राजे ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले के अनुसार 16 अगस्त 2012 को औषधि नियंत्रण अधिकारी विजय राजे को सूचना मिली थी कि मंडी डबवाली में कुछ लोगों ने बिना लाइसेंस लिए मेडिकल स्टोर खोल रखे हैं। इसके बाद विजय राजे ने मेसर्स बराड़ मेडिकोज में जाकर जांच की तो पता चला कि इनके पास दवा बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं है। जांच के दौरान मेडिकल से नशे में इस्तेमाल होने वाली दवा सहित 25 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं मिली। दुकान संचालक हरजिंदर पूछताछ के दौरान दवाओं की बिक्री करने का कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत करने में वो विफल रहा। इसके बाद औषधि नियंत्रण अधिकारी विजय राजे ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी हरजिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व एक लाख 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुना दी।