सिरसा। नाबालिग बच्चे का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसका शोषण करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। नाबालिग के पिता ने 13 नवंबर 2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायाधीश आशीष आर्य के न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।
याचिका में पिता ने बताया था कि उसकी शादी 30 नवंबर 2020 को हनुमानगढ़ राजस्थान में हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया। 27 अगस्त 2022 को उसकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उसके साले राधा कृष्ण व उसकी पत्नी नीलम ने उसके खिलाफ रानियां पुलिस थाने में दहेज हत्या का केस दर्ज करा दिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति सिरसा ने उसकी तीन वर्षीय बेटी को अस्थायी अभिरक्षा के तौर पर राधा कृष्ण व उसकी पत्नी नीलम को सौंप दिया। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह बाहर आया तो उसे पता चला कि राधा कृष्ण व नीलम आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसकी बेटी का शोषण कर रहे हैं। वे फेसबुक व यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर ये वीडियो व फोटो डालते हैं।
पीड़ित पिता ने न्यायालय को बताया कि आरोपी उसकी बेटी का यह न सिर्फ कॉमर्शियल शोषण है, बल्कि नाबालिग को कुछ किसिंग सीन में एक्टिंग करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। पीड़ित ने न्यायालय में कई वीडियो व तस्वीरें सबूत के तौर पर दिखाई। पीड़ित ने न्यायालय को बताया कि उसने इसकी शिकायत नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सिरसा वगैरह को भी भेजी थी। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
साबित होता है बालिका के नाम पर पेड सब्सक्रिप्शन चैनल चलाए जा रहे
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट से मिली तस्वीरों, स्क्रीनशॉट से ही यह साबित होता है कि नाबालिग बच्चे का शोषण किया जा रहा है। साथ ही उसके नाम पर पेड सब्सक्रिप्शन चैनल चलाए जा रहे हैं। इसलिए ऐलनाबाद थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। जांच अधिकारी ललित कुमार का कहना है कि न्यायालय के निर्देश पर 26 मार्च को आरोपियों के खिलाफ आईटी व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।