सिरसा। चाकू की नोक पर महिला के जेवर लूटने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार, मुल्तानी कॉलोनी निवासी कमल कुमार की छोटी बेटी निशिता की 2 दिसंबर 2022 को शादी थी। सभी घरवाले रात को पैलेस में आयोजित शादी समारोह में चले गए।
देर रात कमल कुमार का रिश्तेदार प्रमोद, दीपक व दीपक की पत्नी मोनिका आराम करने के लिए घर आ गए। मोनिका ने बताया कि वह कमरे में सो रही थी। रात को दो बजे किसी ने गेट खटखटाया। मोनिका ने सोचा कि कोई रिश्तेदार आया है। उसने गेट खोला तो दो नकाबपोश युवकों ने उसके गले में चाकू लगा दिया। युवकों ने उसे कहा कि सारे गहने निकाल दो, नहीं तो जान से मार देंगे।
डर के मारे मोनिका ने हाथ में पहनी सोने की पांच अंगूठियां, सोने के दो कंगन व सोने की बालियां निकालकर युवकों को दे दी। इसके बाद युवक उसके पर्स से पांच हजार रुपये भी निकाल लिए और भाग गए। इसके बाद कमल कुमार अपने घर पहुंचा तो बेडरूम में सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी भी खुली पड़ी थी। अलमारी में से तीन लाख रुपये, 8 जोड़ी पाजेब व अन्य चांदी के जेवर गायब मिले।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी तस्वीर
कमल कुमार ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें तीन युवक घर के पास गली में खड़े नजर आए। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सिरसा निवासी विक्की उर्फ गोंडर, हरपाल व राजन को गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने तीनों को दोषी करार देते हुए छह माह कैद की सजा सुना दी। गौरतलब है कि आरोपी दो वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं।