सिरसा। फर्जी फर्मों के मामले में आरोपी मुख्य सरगना पदम बंसल, ईटीओ अशोक सुखीजा व नरेंद्र कुमार रंगा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पदम बंसल की याचिका पर वीरवार को कोर्ट में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो हिसार की ओर से 10 जुलाई 2025 को केस दर्ज किया गया था।
इस मामले में मंगलवार को एसीबी आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा के तत्कालीन स्टेनो संत स्वरूप को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आरोपी संत स्वरूप तत्कालीन स्टेनो आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा ने अमित बंसल व उसके पिता पदम बंसल निवासी एफ ब्लॉक सिरसा सहित अन्य व्यक्तियों की फर्जी फर्मों का आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके रजिस्ट्रेशन करवाया।
उनकी फर्म अग्रवाल एंड सन्स को वर्ष 2011-12 व 2012-13 में कुल 29 लाख 66 हजार 509 रुपये का अवैध रिफंड दिलवाया। इस अवैध रिफंड दिलवाने की एवज में अमित बंसल व पदम बंसल की ओर से आरोपी स्टेनो संत स्वरूप व आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा के अधिकारियों को 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा दिया गया। इस मामले में आरोपी पदम ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर कर रखी है। 20 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई होगी।