सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में 10 साल की सजा काट रहे गांव आशाखेड़ा निवासी जंगीर सिंह की सजा को हाईकोर्ट ने सोमवार को निलंबित कर दिया। जंगीर सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम 13 फरवरी 2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सजा के निलंबन के लिए आवेदन किया था।
सोमवार को याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपनी 10 वर्ष की सजा में से लगभग 3 वर्ष 6 महीने और 17 दिन की कुल हिरासत अवधि पूरी कर ली है। मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता को और अधिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और अपीलकर्ता की सजा तत्काल अपील के लंबित रहने तक निलंबित की जाती है।
24 जुलाई 2024 को सुनाई गई थी सजा
15 दिसंबर 2020 को डबवाली सदर पुलिस ने दोषी जंगीर सिंह को प्रतिबंधित 3500 गोलियों सहित गिरफ्तार किया था। 24 जुलाई 2024 को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जंगीर सिंह को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद जंगीर सिंह ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी।