सिरसा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दोषी गुरविंद्र सिंह उर्फ गुरी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार डिंग थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 21 फरवरी 2023 को घर से चली गई थी। परिजनों को तलाश के दौरान पता चला कि जीवननगर थेड़ी निवासी गुरविंद्र सिंह उर्फ गुरी उसे अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
5 मई 2023 को किशोरी डबवाली बस अड्डे से बरामद हुई। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए और मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच में किशोरी गर्भवती मिली थी। इसके बाद मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने गुरविंद्र सिंह उर्फ गुरी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।