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हमलावर दोषी करार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत अवधि को ही सजा के लिए माना पर्याप्त

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सिरसा। व्यक्ति पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी रविंद्र कुमार को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अंडरगोन कर दिया। न्यायालय ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। आरोपी रविंद्र कुमार वर्ष 2018 से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। इसलिए न्यायालय ने न्यायिक हिरासत अवधि को ही सजा के रूप में पर्याप्त माना है।
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मामले के अनुसार बेगू रोड पर झुग्गी में रहने वाले सुनील कुमार की झुग्गी को दो नवंबर 2018 को रविंद्र कुमार ने आग लगा दी थी। इसके बाद सुनील कुमार ने उससे कारण पूछा तो रविंद्र ने उसके सीने में चाकू मार दिया और धमकी देकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची। घायल सुनील का बयान दर्ज करके हमलावर रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने रविंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए उसे अंडरगोन कर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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