सिरसा। गोरक्षा टास्क फोर्स के सदस्य को अदालत के बाहर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी जगसीर सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा कि मामले की जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है। याचिकाकर्ता तीन महीने से न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में जमानत याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया जाता है।
मामले के अनुसार सिविल लाइन थाना पुलिस ने गोरक्षा टास्क फोर्स के सदस्य पंकज कुमार निवासी भादरा बाजार सिरसा की शिकायत पर आरोपी जगसीर सिंह निवासी जलालाबाद पंजाब के खिलाफ 18 फरवरी 2023 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में पंकज कुमार ने बताया था कि डिंग पुलिस थाना में 4 अप्रैल 2021 को गोतस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के मामले में 16 फरवरी 2023 को उसकी सिरसा अदालत में गवाही थी। वह अदालत के बाहर बैठा था। इस दौरान मामले में आरोपी जगसीर सिंह उसके पास आया और कहने लगा कि हमारे केस में अगर तूने गवाही दी तो तुझे अदालत से बाहर जाते ही जान से मार देंगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी जगसीर सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज करके तीन माह पूर्व उसे गिरफ्तार कर लिया था।