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Sirsa News: अग्रिम जमानत खारिज होने पर आरोपी भागा राजस्थान, गिरफ्तार

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ओढां। एससी-एसटी एक्ट मामले में आरोपी गुरदास सिंह निवासी गांव मिठड़ी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद आरोपी राजस्थान भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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ओढां थाना प्रभारी ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने बीती 10 जुलाई बलवीर सिंह निवासी गांव मिठड़ी की शिकायत पर आरोपी गुरदास सिंह के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की जांच डीएसपी कालांवाली की ओर से की जा रही थी। जांच में शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए। इसके बाद आरोपी गुरदास सिंह ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

न्यायालय ने जब आरोपी की याचिका खारिज कर दी तो आरोपी गुरदास सिंह गिरफ्तारी के डर से राजस्थान भाग गया था। उसे डीएसपी की ओर से राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि इस मामले में जनता अधिकार मोर्चा ने आरोपी के पक्ष में पुलिस के खिलाफ ओढां थाना में धरना प्रदर्शन करते हुए मुकदमा खारिज करने की मांग की थी, लेकिन डीएसपी कालांवाली ओमप्रकाश धनखड़ की ओर से की गई मामले की जांच में आरोप सही पाए गए।
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