आज होगी सुनवाई, सत्र न्यायालय खारिज कर चुका है जमानत याचिका
दुष्कर्म की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी का महिला से समझौता कराने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। दुष्कर्म की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी का महिला से समझौता कराने के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने नियमित जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने छह नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले के अनुसार, कारोबारी पवन बंसल के खिलाफ 31 अक्तूबर 2025 को पंजाब के सरदूलगढ़ की एक महिला ने सदर थाना सिरसा में शिकायत दी थी। शिकायत में पवन बंसल के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। एएसआई विजय कुमार पवन बंसल के पुराने जानकार थे। पवन बंसल ने विजय कुमार से कहा कि भाई मैं मारा जाऊंगा, मेरी महिला से सेटिंग करा दे। विजय कुमार ने उस समय इस मामले के जांच अधिकारी एसआई जगदीश चंद्र से बात की।
जगदीश चंद्र ने उक्त महिला से बात की तो वह समझौता करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद एसआई जगदीश चंद्र व एएसआई विजय कुमार ने मिलकर आरोपी पवन बंसल का महिला से दो लाख 30 हजार रुपये में समझौता करा दिया। इसी बीच पवन बंसल ने जगदीश चंद्र की गाड़ी में हुए लेनदेन का वीडियो बना लिया था। इसके बाद उक्त महिला फिर से पवन बंसल से रुपयों की डिमांड करने लगी।
इससे परेशान होकर पवन बंसल ने एसपी दीपक सहारन को शिकायत दी। एसपी दीपक सहारन ने तुरंत आरोपी एसआई जगदीश चंद्र व एएसआई विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। पुलिस ने छह नवंबर को केस दर्ज करने के बाद 8 नवंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में जिला सत्र न्यायालय आरोपी जगदीश चंद्र की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। आरोपी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र निवासी गांव मोहम्मदपुर रोही, जिला फतेहाबाद व एएसआई विजय कुमार निवासी गांव भाना जिला हिसार का रहने वाला है।