सिरसा। प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर गुरदीप को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 18 जून 2019 को सीआईए सिरसा पुलिस बरुवाली फस्ट क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को बस स्टैंड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति के हाथ में थैला था। पुलिस ने उसे शक के आधार पर हिरासत में लेकर तलाशी ली तो थैले में से 1600 प्रतिबंधित दवाइयां मिलीं। व्यक्ति की पहचान गुरदीप, निवासी गांव बरुवाली फस्ट के रूप में हुई। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरदीप को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।