सिरसा। तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी घामू व गोरा सिंह को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने से पहले दोषियों के अधिवक्ता ने न्यायालय से गुहार लगाते हुए उन्हें परिवीक्षा की रियायत देने का अनुरोध किया था,लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने न्यायालय से कहा कि दोषियों का दोष उचित संदेहों से परे साबित हुआ है। इसलिए दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने जिस प्रकार का अपराध किया है उसमें रियायत की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इस मामले में सदर डबवाली थाना पुलिस ने दिसंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी।
ये है पूरा घटनाक्रम
गांव गोदीका निवासी राय सिंह का 2 माह पहले गांव के ही घामू और गोरा सिंह के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद उनका आपस में समझौता भी हो गया। 10 दिसंबर 2016 को रात राय सिंह घर में था। इसी दौरान घामूव गोरा सिंह उसके घर के बाहर आए और गालियां देने लग गए। राय सिंह घर से बाहर आया तो उक्त दोनों ने तेजधार हथियार से उसपर हमला कर दिया। शोर मचाने पर हमलावर भाग गए और ग्रामीणों ने उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल राय सिंह का बयान दर्ज किया।
धारा 323 व 324 के तहत दर्ज हुआ था केस
घायल राय सिंह का बयान और एमएलआर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने घामूऔर गोरा सिंह के खिलाफ धारा 323 व 324 के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने दोनों को धारा 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना और धारा 324 में 3 साल कैद व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।