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आज से एक दिन दाएं और दूसरे दिन बाएं ओर की खुलेंगी दुकानें

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घड़ी की दुकान पर सामाजिक नियमों का पालन न होने पर चालान काटते नगर परिषद के कर्मचारी। - फोटो : Sirsa
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शहर के बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने आज से ऑड-इवेन फार्मूला लागू किया है। जिसके तहत बाजार में एक दिन दाएं और दूसरे दिन बाएं तरफ की दुकानें खुलेंगी। प्रशासन ने यह प्लान तैयार कर लिया है और बाकायदा इसके लिए बाजारों में लगाने के लिए फ्लैक्स के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। जल्द ही ये फ्लैक्स बाजारों के मुख्य गेट के आगे लगा दिए जाएंगे। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि शुक्रवार से दाएं तरफ की दुकानें सुबह साढ़े नौ से शाम 4:50 बजे तक खुलेगी। जबकि इसी बाजार में बाएं तरफ की दुकानें अगले दिन खुलेंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दाएं तरफ की दुकानें खुलेगी। जबकि मंगलवार, वीरवार और शनिवार को बाएं तरफ की दुकानें खुलेंगी। वहीं रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंग, अरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य है।
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शहर के बाजारों में अभी तक एक प्रकार की दुकान को सप्ताह में तीन दिन तक खोले जाने का नियम है। लेकिन बाजारों में सामाजिक दूरी नहीं बन रही। इसे लेकर प्रशासन गंभीर है, खुद डीसी रमेश चंद्र बिढान, एसपी अरुण नेहरा, एसडीएम जयवीर यादव भी बाकायदा बाजारों का उचित समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन दुकानदार अपनी दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाने में सफल नहीं हो पा रहे। ऐसे में प्रशासन ने नया प्लान तैयार किया है। जिसके तहत बाजारों की मैपिंग तैयार की गई है। बाजार में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दाएं तरफ की दुकानें खुलेगी। जबकि मंगलवार, वीरवार और शनिवार को बाएं तरफ की दुकानें खुलेंगी। दुकानदारों और ग्राहकों के लिए अरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य है। दुकानदार को दिन में दो बार कुर्सियों और टेबल को सैनिटाइज करना होगा। दाहिने और र्बाई तरफ का नियम ग्रामीण और अर्बन एरिया के रेजीडेंशियल कांप्लेक्स पर लागू नहीं होगा। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी। लेकिन मेडिकल हाल, मिल्क डेयरी उत्पाद और पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और शाम सात बजे तक खुलेंगी। आदेशों अनुसार चाट पापड़ी और अन्य स्नैक्स की निर्धारित जगहों पर कोई रेहड़ी नहीं लगेगी। न ही दुकानों पर कोई बैठकर खा सकता है। इसकी केवल दुकानदार शाम चार बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं।
प्रशासन ने तैयार करवाए 300 से ज्यादा फ्लैक्स बोर्ड
प्रशासन ने बाजारों के मुख्य गेट पर दाएं और बाएं तरफ की दिशा के नोटिस बोर्ड लगाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। करीब 300 से ज्यादा फ्लैक्स बोर्ड तैयार किए जा चुके हैं। जिन्हें एक, दो दिन में बाजारों के मुख्य गेट पर लगाया जाएगा। शहर के सभी बाजारों की दाएं और बाएं दिशा पर ये रखे जाएंगे, ताकि दुकानदारों में असमंजस की स्थिति पैदा न हो। प्रशासन ने सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश भी दिए हैं। हर दुकानदार को अपनी दुकान पर मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा। यदि ग्राहक के पास मास्क नहीं होगा तो उसे मास्क दिया जाएगा और दुकान में प्रवेश करते ही उसके हाथ धुलवाने होंगे।
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सामने बनाई जाएगी पार्किंग
जिस दिन एक तरफ का बाजार खुलेगा तो दूसरी तरफ के बंद पड़ी दुकानों के आगे ग्राहक अपने वाहन पार्क करेंगे। ताकि वाहनों के कारण सामाजिक दूरी के नियम में परेशानी न आएं।
नगर परिषद ने दो दुकानदारों को किया चालान
नगर परिषद की सेनेटरी शाखा की टीम ने वीरवार को शहर की दो दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न होने पर उसके चालान किए। शहर के एक मोबाइल दुकान और दूसरी घड़ी की दुकान का चालान किया गया। सरकार के निर्देश अनुसार नगर परिषद 25 से 200 रुपये तक का चालान कर सकती है। वहीं नगर निगम 500 रुपये तक का चालान कर सकती है। नगर परिषद की टीम ने बुधवार को तीन दुकानों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न होने पर चालान की कार्रवाई की थी। नप के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह ने बताया कि वीरवार को दो दुकानों के चालान किए गए हैं।
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