सिरसा। महिला अध्यापक का मोबाइल छीनने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले मेंं शहर थाना पुलिस ने नवंबर 2018 मेंं अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव डिंग निवासी मनीषा कालड़ा अध्यापिका है। 13 नवंबर 2018 को वह बरनाला रोड पर स्थित डॉ. केजी गुप्ता वाली गली में जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार तीन युवक आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मनीषा का बयान दर्ज करके अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले गांव पंजुआना निवासी रोबिन, सोनू व दीपक को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश नितिन किनरा ने रोबिन व दीपक को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की साल सुना दी। बता दें कि आरोपी सोनू की 24 अक्तूबर 2023 को मौत हो चुकी है।