फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी भूपेंद्र निवासी कुरंगावाली को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी का कुल 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर से कुल सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
रोडी थाना के एक गांव की नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ 18 अप्रैल 2018 को रोडी थाने में मामला दर्ज हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एडीजे अनिल कुमार ने वीरवार को आरोपी भूपेंद्र को पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जबकि नाबालिग के अपहरण की धारा पर तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।