फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa News: बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने में मिलेगी राहत

Fri, 21 Mar 2025 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
विज्ञापन
विज्ञापन
सिरसा। केंद्र सरकार की ओर से पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज एवं जुर्माने में राहत देने के लिए जीएसटी एमनेस्टी योजना लांच की गई है। इस योजना को हरियाणा सरकार की ओर से भी लागू किया गया है।
विज्ञापन

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आलोक पाशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस योजना की जानकारी सभी पात्र करदाताओं तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक करदाता इसका लाभ उठा सकें।
यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-2020 के दौरान हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत बकाया देनदारी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज एवं जुर्माने में राहत दी जाएगी, जिससे उनकी कुल कर देयता में कमी आएगी।
विज्ञापन

करदाताओं को केवल बकाया कर का भुगतान करना होगा और ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए उन्हें जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी पात्र करदाताओं से अपील की कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें