8 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना जारी, अब देना होगा केवल 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज
संवाद न्यूज एजेंसी
ऐलनाबाद। हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय क्षेत्रों में हाउस टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। बकाया संपत्ति कर पर लगने वाली ब्याज दर में संशोधन किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा ने 8 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना जारी कर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की है।
नगर पालिका सचिव रविंद्र कुमार ने बताया कि अब बकाया हाउस टैक्स के भुगतान पर प्रतिमाह 1.5 फीसदी की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह निर्णय करदाताओं को राहत देने और उन्हें समय पर संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
संशोधित ब्याज दर का लाभ वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के संपत्ति कर बकायेदारों को मिलेगा। सभी करदाता 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया हाउस टैक्स जमा कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नगर पालिका सचिव ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में कर जमा करें। इससे भविष्य में अतिरिक्त आर्थिक भार से बचा जा सकेगा।
नगर पालिका कार्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार की इस पहल से शहरी निकायों की वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत होगी। समय पर कर जमा होने से नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने सभी बकायेदारों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने का आग्रह किया है।