नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने युवक दीपक को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी यदि जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही दोषी के दोस्त गुरपेज सिंह द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर उसे पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार फ्रेंडस कालोनी के रहने वाले दीपक का युवक गुरपेज सिंह के घर पर आना जाना था। दोनों दोस्त थे। दीपक ने गुरपेज सिंह के पड़ोस में रहने वाली नाबालिग का फोन नंबर गुरपेज से लिया और उसे फोन करने लगा। दोषी दीपक 26 दिसंबर 2017 को नाबालिग को सिकंदरपुर मेला दिखाने के लिए बहला फुसला कर ले गया। दीपक नाबालिग को मेले की बजाए पहले हुडा चौक रेलवे स्टेशन पर सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद दीपक नाबालिग को बठिंडा जाने वाली ट्रेन से बठिंडा ले गया और वहीं रात को घुमाता रहा। इसके बाद वह उसे लुधियाना ले गया और वहां पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
कुछ दिन वहां रहने के बाद वह नाबालिग को हिसार वाली ट्रेन में छोड़कर फरार हो गया। सिरसा पहुंचने पर नाबालिग ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी। नाबालिग के बयान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए गए। कोर्ट ने दीपक को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व पोक्सो एक्ट के तहत उसे दस साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोषी को जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं दूसरे आरोपी गुरपेज को नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।