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Sirsa News: प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज छूट की अवधि खत्म, बकायेदारों को नोटिस भेजेगा नगर परिषद

Fri, 31 Mar 2023 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते प्रॉपर्टी धारक। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। वर्ष 2022-23 की प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की अवधि बीत चुकी है, लेकिन अभी तक सभी बकायादारों ने टैक्स नहीं जमा करवाया है। शुक्रवार को भी 60 हजार से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। अब बकायादारों की सूची तैयार की जाएगी और नोटिस दिए जाएंगे।
नगर परिषद शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है। जिसे 31 मार्च तक जमा करवाना होता लेकिन लोगों ने जमा नहीं करवाया। बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का मौका दिया गया था लेकिन लोगों ने अधिक रूचि नहीं ली। शुक्रवार शाम 4 बजे तक करीब 60 हजार रुपये ही जमा हो पाए थे। हालांकि जमा करवाने के लिए कुछ लोग इसके बाद भी आए हैं, इसलिए कुल राशि का जोड़ रात तक हो पाएगा। नगर परिषद अधिकारी और कर्मचारी अब सूची तैयार करेंगे। ऐसे लोगो की सूची अलग बनाई जाएगी, जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं जमा करवाया है। इनमें भी बड़े बकायादारों को डाटा देख नोटिस भेजे जाएंगे। चेतावनी नोटिस के बावजूद भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया तो सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी।
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बिजली निगम : सरचार्ज योजना के तहत 3 लाख रुपये हुए जमा
बिजली निगम की ओर से भी उपभोक्ताओं को छूट दी गई थी। इसके तहत जो उपभोक्ता 31 मार्च तक बकाया राशि जमा करवाएगा, उसे सरचार्ज से छूट मिलेगी। ऐसे में निगम के कार्यालय में दिन भर उपभोक्ताओं की कतारें लगी रही। इस योजना के तहत 31 मार्च को अकेले सिटी डिवीजन में करीब 3 लाख रुपये जमा हुए हैं। हालांकि अब बिजली निगम ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर नोटिस भेजेगा, जो बकाया राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। निगम के अधीक्षक अभियंता राजेंद्र सभ्रवाल ने बताया कि योजना अब समाप्त हो गई है और ब्याज में छूट अब नहीं मिल पाएगी।
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प्रॉपर्टी टैक्स को लेेकर अब आकलन किया जाएगा। जिन प्रॉपर्टीधारकों ने टैक्स नहीं जमा करवाया है, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। -संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा।
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