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नियम 134ए को लेकर दाखिला नहीं कर रहे निजी स्कूल, अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग जारी किया पत्र

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सिरसा। नियम 134ए की असेसमेंट परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों को निजी स्कूल दाखिला देने से आनाकानी कर रहे है। साथ ही निजी स्कूल संचालक अभिभावकों को 1 जनवरी के बाद दाखिला होने की गलत जानकारी दे रहे है। जबकि निदेशालय के गाइडलाइन के अनुसार पहली सीट अलॉटमेंट सूची वाले विद्यार्थी 24 दिसंबर तक ही स्कूलों में दाखिला ले सकते है। अभिभावकों की शिकायत आने पर जिले के निजी स्कूल को विद्यार्थियों का दाखिला लेने के लिए जिला शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है।
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जिले के निजी स्कूल संचालकों द्वारा प्रदेश स्तर पर नियम 134ए पर लगे स्टे के चलते अलॉटमेंट विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित नहीं कर रहे है। परेेशान अभिभावक खंड शिक्षा कार्यालय में शिकायत कर रहे है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं निजी स्कूल संचालक दाखिला करवाने आ रहे अभिभावकों को दाखिले के लिए 1 जनवरी के बाद दाखिल होने की गलत जानकारी दे रहे है। परेशान अभिभावक खंड शिक्षा कार्यलयों में जाकर शिकायत कर रहे है। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि असेसमेंट सूची में दूसरी से नौंवी व 11वीं कक्षा के 1387 विद्यार्थियों को पहली स्कूल अलॉटमेंट सूची में नाम आया था। दाखिले के 4 दिन बीत जाने के बाद अभी तक एक भी विद्यार्थी के दाखिला लेने की सूचना पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई है।
हाईकोर्ट में नियम 134ए की फीस विवाद को लेकर चल रहा है स्टे
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान पंकज सिडाना ने बताया कि नियम 134ए को लेकर प्रदेश स्तरीय कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में केस लगा स्टे लिया गया है। जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारित करने के बाद भी नियम 134ए के तहत पिछले कई सालों की फीस बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा। जिसकी एक कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार को भेजी गई है। जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा प्रदेश स्तरीय कमेटी सदस्यों से बातचीत कर आगामी रणनीति तय की जाएगी।
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अभिभावकों की दाखिले ना करने को लेकर शिकायतें आ रही है। प्राइवेट स्कूल नियम 134ए को लेकर 24 दिसंबर तक दाखिला करेंगे। अगर वह दाखिला करने से मना करते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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- आत्म प्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।
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