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Sirsa News: सरकारी सामुदायिक केंद्र व विवाह स्थल को बहुमंजिला बनाने की छूट

Mon, 22 Jul 2024 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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सुनील बैनीवाल
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सिरसा। नगर परिषद शहर की कॉलोनियों में अब छोटे-छोटे सामुदायिक केंद्र नहीं बना पाएगा। निजी तौर पर ऐसे सामुदायिक केंद्र को कोई अनुमति प्रशासन नहीं देगा। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सामुदायिक केंद्र व विवाह स्थल को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्र व विवाह स्थल को 1500 वर्ग मीटर से अधिक की जगह पर ही बनाना होगा। इससे छोटी जगह पर निजी व सरकारी तौर पर कोई सामुदायिक केंद्र व विवाह स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। एनजीटी के नियमों का भी पालन करना होगा।
नए दिशा-निर्देश के अनुसार भव्य और संपूर्ण सुविधाओं से युक्त सामुदायिक केंद्र ही बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में पार्किंग, पार्क, हॉल सहित अन्य सुविधाएं कितने प्रतिशत एरिया में होगी, इसकी विस्तृत जानकारी नए आदेशों में दी गईं हैं। इतना ही नहीं, निकाय विभाग ने नगर निकायों, नगर परिषदों और नगर पालिका को बहुमंजिला सामुदायिक केंद्र बनाने की भी छूट दी है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि विभाग अब वैध कॉलोनियों में निजी भवनों की तर्ज पर ही भव्य विवाह स्थल व सामुदायिक केंद्र बनाएगा। नगर परिषद और जिला नगर योजनाकार विभाग निजी तौर पर सामुदायिक केंद्र व विवाह स्थल बनाने वालों को नए नियमों के तहत ही अनुमति देगा और नक्शे पास करेगा। संवाद
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ये है गाइडलाइन



1. कम से कम भवनों के लिए कम से कम 1500 वर्ग मीटर भूमि होना चाहिए
2. भवनों के आगे 10 से 18 मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है।



3. पार्किंग 25 प्रतिशत एरिया में होनी चाहिए। पार्किंग एरिया में कोई निर्माण नहीं किया जा सकेगा और न ही इसका स्वरूप बदला जा सकता है।



5 बेसमेंट का प्रयोग भी पार्किंग और स्टोरेज के लिए होगा। इसमें बिजली, पानी, सीवरेज आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

6 सामुदायिक केंद्र और विवाह स्थल बहुमंजिला बनाया जा सकता है।



7 अस्थायी तौर पर टेंट आदि की व्यवस्था रहेगी, कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

यह आती है छोटे सामुदायिक केंद्रों में परेशानी
1. पार्किंग की जगह कम होती है।
2. हॉल के अतिरिक्त एक या दो ही कमरे होते हैं। शादी के दौरान आए लोगों को रहने की पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है।
3. हलवाई व अन्य स्टाफ के लिए ज्यादा जगह नहीं होती है।
4. पानी की क्षमता भी कम होती है।
5. सड़क की चौड़ाई भी कम होती है।

निजी सामुदायिक केंद्र व विवाह स्थल पर भी लागू होंगे नियम

नगर परिषद की सीमा और उससे बाहर बनाए जाने वाले सामुदायिक केंद्र और विवाह स्थल पर भी यही नियम लागू होंगे। उन्हें भी नगर परिषद के इन्हीं नियमों के तहत आवेदन करना होगा। नियमों का पालन न करने की स्थिति में भवन सील करने का अधिकार नगर परिषद व जिला नगर योजनाकार विभाग के पास होगा।
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शहरों में सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनके तहत भव्य और बहुमंजिला सामुदायिक केंद्र बनाए जा सकेंगे। नियमों के अनुरूप ही नगर परिषद भी सामुदायिक केंद्र व विवाह स्थल का निर्माण कर सकेगा।
-प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सिरसा।
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