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पंचायती चुनाव : जिले में बनाए 115 कलस्टर, उम्मीदवार की खर्च सीमा भी निर्धारित

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अधिकारियों की बैठक लेते उपायुक्त पार्थ गुप्ता। विज्ञप्ति - फोटो : Sirsa
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सिरसा। जिले में पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए 115 कलस्टर बनाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50000 रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 360000 रुपये व जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम छह लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकता है।
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पंचायत चुनाव को लेकर लघु सचिवालय में सोमवार को बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा सिरसा में दूसरे चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए नौ नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता केवल ग्रामीण इलाकों में लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि नामांकन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, तो मौके पर ही उम्मीदवार से बात करके उसे ठीक करवाएं। पत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को दो बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रतिदिन नामांकन की रिपोर्ट भेजी जाए। चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार उम्मीदवार को सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसायटी बैंक, पैक्स बैंक, प्राईमरी कोआपरेटिव रूरल डेवलपमेंट से एनओसी लेनी होगी तथा उसका बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के घर में शौचालय भी होना चाहिए। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, एसडीएम ऐलनाबाद डॉ. वेद प्रकाश, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम डबवाली शंभू राठी, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, डीडीपीओ राजेश, डीआरओ सुरेश कुमार, उपनिदेशक कृषि डॉ. बाबूलाल, सेवानिवृत्त तहसीलदार जगदीश मेहता मौजूद थे।
जनसभा के लिए किए जाएंगे स्थान निर्धारित
उन्होंने आरओ व एआरओ को निर्देश दिए कि समय रहते ईवीएम व बैलेट पेपर की जांच करवाएं तथा अपने-अपने स्ट्रांग रूम की भी जांच करें। परिवहन व्यवस्था का भी पूरा प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव के लिए यदि कोई उम्मीदवार रैली करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और निर्धारित स्थान पर ही जनसभा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करें और मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। इसके अलावा सभी नागरिक अपने लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी थाना या अधिकृत आर्म डीलर के पास जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा, जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
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ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
21 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
- 29 अक्तूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।
- 31 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
- 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।
- 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।
यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा।यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा।
चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
- पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
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उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
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