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मैरिज पैलेस में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग हुआ को मालिक को भरना होगा जुर्माना

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owner to pay fine if found single use plastic in marriage palace - फोटो : Sirsa
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नगर परिषद सिरसा ने शहर में अब पॉलिथीन के साथ साथ सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए बाकायदा मैरिज पैलेस को नोटिस जारी किए जाएंगे। अभी तक नगर परिषद ने लोगों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था।
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शहर में करीब 50 मैरिज बैंक्वेट व रेस्टोरेंट है। इनमें शादी समारोह के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। एनजीटी के आदेशों के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैरिज बैंक्वेट वाले सिंगल यूज प्लॉस्टिक का प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में नगर परिषद ने मैरिज बैंक्वेट वालों की सूची तैयार की है। इन्हें सोमवार को नोटिस भेजे जाएंगे कि भविष्य में यदि उनके बैंक्वेट में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन यह जुर्माना मैरिज पैलेस से वसूल किया जाएगा।
प्लॉस्टिक प्रतिबंध पर सात लाख वसूला जुर्माना
नगर परिषद सिरसा ने पछिले 6 महीनों में पॉलिथीन प्रयोग करने पर दुकानदारों से करीब सात लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। अब शहर में पॉलिथीन प्रयोग कम हो गया है। लेकिन सिंगल यूज प्लॉस्टिक अभी भी जारी है। इसलिए नप ने मैरिज पैलेस वालों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग करने पर जुर्माना लगाने की हिदायतें देने का फैसला किया है। 100 ग्राम प्लॉस्टिक मिलने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। 500 ग्राम पर 1500 रुपये, एक किलो पर तीन हजार रुपये जुर्माना व पांच किलो तक दस हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है।
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प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी है। अगर कोई बेचता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। मेरिज पेलेस में यदि शादी समारोह में सिंगल यूज प्लॉस्टिक मिला तो जुर्माना पेलेस संचालक से वसूला जाएगा। प्लास्टिक मानव जीवन के लिए हानिकारक है।
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देवेंद्र बिश्नोई, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर परिषद सिरसा।
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