सिरसा। गर्भवती महिलाओं को अब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आरसीएच आईडी अनिवार्य है, अगर किसी गर्भवती महिला ने यह पंजीकरण नहीं करवाया है तो अल्ट्रासाउंड करवाने में बाधा आ सकती है। बुधवार को आयोजित वर्कशाप में मुख्य अतिथि डॉ. विरेश भूषण व सिविल सर्जन डाॅ. महेंद्र भादू ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट के बारे में बताया और एक्ट का पालन के बारे में दिशा-निर्देश भी दिए।
जिला नोडल अधिकारी डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए आरसीएच आईडी व एमसीटीएस नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाएं अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, उपमंडल स्तरीय व जिला अस्पताल में पंजीकरण करवा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी आरसीएच पंजीकरण के बारे में बताया जा रहा है।