सिरसा। रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्री के हाथ से मोबाइल छीनने वाले दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी सिद्धार्थ वार्ड नंबर सात मंडी डबवाली का रहने वाला है।
पुलिस को दी शिकायत में सुनील कुमार निवासी गांव सीतामाई, जिला करनाल ने बताया था कि वह डबवाली की वीआरसी कंपनी में काम करता है। 23 अगस्त 2023 को वह ट्रेन में सवार होकर रात ढाई बजे डबवाली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। इसके बाद वह स्टेशन पर सो गया। सुबह आठ बजे उठाकर वह मोबाइल में मैसेज देख रहा था। इसी दौरान एक युवक आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल बरामद कर लिया।
सरकारी अधिवक्ता पलविंदर सिंह बताया कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने इस मामले का निपटारा करते हुए दोषी सिद्धार्थ को पांच साल कैद की सजा सुना दी।