सिरसा। बिना लाइसेंस एलोपैथिक दवाओं का भंडारण करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी महेंद्र को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व एक लाख 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी रजनीश धानीवाल को सूचना मिली थी कि महेंद्र, निवासी बेगू रोड ने ग्रेवाल बस्ती में एक मकान में एलोपैथिक दवाओं का अवैध रूप से भंडारण कर रखा है। इसके बाद 3 दिसंबर 2016 मौके पर दबिश दी गई, तो मकान से 46 प्रकार एलोपैथिक दवाएं मिलीं। आरोपी महेंद्र से लाइसेंस मांगा गया तो वह कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरोपी महेंद्र के खिलाफ न्यायालय में केस दायर किया। शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अशोक कुमार ने महेंद्र को तीन साल कैद की सजा सुना दी।