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Sirsa News: महिला समृद्धि योजना के तहत स्वरोजगार के लिए मिलेगा एक लाख का ऋण

Fri, 27 Oct 2023 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2023 है।
इस संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक जगरूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोन लेने के लिए आवेदनकर्त्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह बेरोजगार होना चाहिए तथा प्रार्थी अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। सब्सिडी का लाभ केवल बीपीएल पात्र व्यक्तियों को ही दिया जाएगा तथा इससे अधिक वार्षिक आय वाले प्रार्थियों को अनुदान राशि नहीं प्रदान की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, कार्यालय डीसी कॉलोनी, मकान नंबर एक सिरसा पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-244974 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रार्थी स्वयं या सरल केंद्र के माध्यम एचएसएफडीसी डॉटओआरजी डॉट इन साइट पर एनएसएफडीसी असिस्टेंट स्कीम पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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