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Sirsa News: पत्नी को जहर देकर मारने वाले पति को उम्रकैद

Wed, 15 Jul 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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अदालत से
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बहन ने भाई से कहा था-हरजिंदर उसे जान से मारकर दूसरी शादी करना चाहता है

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जहर देकर पत्नी की हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी हरजिंदर सिंह सिरसा की जेजे कॉलोनी का रहने वाला है। न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शहर थाना पुलिस को दिए बयान में जरनैल सिंह निवासी दयाल सिंह कॉलोनी हांसी ने बताया था कि उसकी बड़ी बहन गुरप्रीत कौर की शादी 9 साल पहले हरजिंदर सिंह से हुई थी। हरजिंदर सिंह को शराब पीने की लत है। शादी के दो-तीन साल बाद हरजिंदर सिंह गुरदीप कौर से यह कहकर झगड़ा करने लगे कि वह उनकी पसंद की नहीं हैं।
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इस मामले को लेकर कई पंचायतें बुलाई गईं और हर बार हरजिंदर सिंह ने अपनी गलती मानी। करीब दो महीने पहले वह अपनी बहन गुरदीप कौर से मिलने सिरसा आया था। उस समय उनकी बहन ने उसे बताया कि उनके पति हरजिंदर सिंह, सास दर्शना, ससुर हरजीत, जेठ इंदर, जेठानी बलविंदर कौर व ननद गोगा आपस में बात कर रहे थे कि गुरदीप कौर और हरजिंदर की जोड़ी ठीक नहीं है। वे सब हरजिंदर सिंह से कह रहे थे कि जब भी मौका मिले, वह गुरदीप कौर को जहर देकर मार डाले और वे उसकी दूसरी शादी करवा देंगे।
उस समय उसने अपनी बहन को यह कहकर दिलासा दिया कि किसी की हत्या करना आसान काम नहीं है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। 21 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे उसने अपने मोबाइल हरजिंदर सिंह को फोन किया। हरजिंदर सिंह ने कहा कि वह उसकी बहन को नहीं छोड़ेगा, उसे मार डालेगा। इसी दौरान उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि हरजिंदर सिंह आज उसे मार डालेगा।
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शाम को सूचना मिली कि हरजिंदर सिंह ने गुरप्रीत कौर को जहर देकर मार डाला। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता अमित मेहता ने कोर्ट से हरजिंदर सिंह को सख्त सजा देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।
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